कोंडागांव: कोंडागांव न्यायालय ने गांजा तस्करी मामले में दो व्यक्तियों को 10-10 साल की सजा सुनाई, एक-एक लाख का अर्थदंड भी लगाया
कोंडागांव के विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट, उत्तरा कुमार कश्यप ने गांजा तस्करी के मामले में दो व्यक्तियों को दोषी करार दिया है। जानकारी के अनुसार,कोंडागांव जिले के सिटी कोतवाली पुलिस ने 29 नवंबर 2019 को नारायणपुर तिराहा पर मध्यप्रदेश के इरफान खान और उत्तर प्रदेश के मोनू खान को 31 किलो से अधिक गांजा के साथ गिरफ्तार किया था।गुरुवार को मामले की जानकारी मिली है।