हमीरपुर: हमीरपुर न्यायालय ने नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने वालें अभियुक्त को 14 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड की दी सजा
थाना राठ क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग युवती का घर के अन्दर मुंह दबाकर बलात्कार करने पर धारा 452, 376 (झ) आईपीसी व 6 पॉक्सो एक्ट में दर्ज मुकदमे में अभियुक्त को 14 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा दी गयी। इस मामले में राठ थाने में गत 11 अक्टूबर 2015 को थाना- राठ में अभियुक्त कल्लू उर्फ लाल सिंह पुत्र कुंवरलाल राजपूत को सजा सुनाई गई।