मुरैना में धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
बिना अनुमति रैली, जुलूस, धरना-प्रदर्शन सहित बड़े आयोजनों पर रहेगा प्रतिबंध
सोशल मीडिया पर भड़काऊ एवं आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट, शेयर और फॉरवर्ड करना भी प्रतिबंधित
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत मुरैना जिले में लोक प्रशांति, कानून-व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार राजनीतिक, सामुदायिक, जातिगत, साम्प्रदायिक अथवा अन्य किसी समूह द्वारा रैली, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, अनशन, पदयात्रा, बाइक रैली अथवा अन्य बड़े आयोजन संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की वैधानिक अनुमति के बिना आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। एक से अधिक अनुविभागों की राजस्व सीमा में प्रस्तावित आयोजन के लिए अपर जिला दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
अनुमति प्राप्त आयोजनों के दौरान भी भड़काऊ भाषण, आपत्तिजनक सामग्री का प्रदर्शन अथवा वितरण तथा ऐसी कोई गतिविधि, जिससे सामाजिक समरसता एवं सौहार्द प्रभावित होने की आशंका हो, पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। आयोजनों में धारदार हथियार अथवा किसी भी प्रकार के वैध-अवैध अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन, प्रयोग या साथ लेकर चलना भी प्रतिबंधित किया गया है।
आदेश के तहत व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एक्स सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई भी सामग्री पोस्ट, शेयर अथवा फॉरवर्ड करना प्रतिबंधित रहेगा, जो आपत्तिजनक, भड़काऊ अथवा सामाजिक सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली हो। सोशल मीडिया ग्रुप के एडमिन को ऐसी सामग्री की जानकारी प्राप्त होते ही उसे तत्काल हटाना तथा इसकी सूचना पुलिस को देना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर संबंधित ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश मुरैना जिले की राजस्व सीमा में निवास करने वाले तथा जिले में आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों पर प्रभावशील रहेगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 13 नवम्बर 2026 अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेगा।
आदेश का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत वैधानिक प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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