भोगांव: थाना बेवर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर एक अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹10 हजार अर्थदंड की सजा दिलाई गई
डीजीपी के निर्देशानुसार प्रभावी पैरवी हेतु मैनपुरी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के आधार पर थाना बेवर पर पंजीकृत केस नंबर 397/20 धारा 376, पॉक्सो एक्ट व SCST एक्ट के अभियुक्त संजू पुत्र नरवेश निवासी ग्राम बझेरा थाना बेवर को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट द्वारा दोषी पाते हुए गुरुवार को 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।