रॉबर्ट्सगंज: विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट ने जिपं सदस्य प्रतिनिधि समेत तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया
विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट ने गुरुवार जिपं सदस्य प्रतिनिधि समेत तीन आरोपियो को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया बता दें कि करीब साढ़े 6 साल पूर्व सांसद छोटेलाल ने एससी/एसटी एक्ट में एफआईआर कराई गई,इस मामले मेंअभियोजन पक्ष दोषसिद्ध करने में असफल रहा, एससी/एसटी एक्ट में हुई एफआईआर के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र ने सजा सुनाई है।