खाद्य सुरक्षा दल की कार्रवाई जारी, विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए
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कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन के निर्देशन एवं अपर कलेक्टर श्री धीरेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में जिले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा दल द्वारा सतत निरीक्षण, निगरानी एवं नमूना संग्रहण की कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा दल द्वारा मंगलवार को ओरिका रेस्टोरेंट, होटल एकार्ड, संजू ढाबा एवं अपनी रसोई का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ओरिका रेस्टोरेंट से कॉर्न सूप एवं बटर के नमूने लिए गए तथा संचालकों को नॉनवेज एवं वेज खाद्य पदार्थों को पृथक-पृथक रखने के निर्देश दिए गए। होटल एकार्ड से चीज एवं सोयाबीन तेल के नमूने तथा अपनी रसोई से पनीर एवं सनफ्लॉवर तेल के नमूने संग्रहित किए गए। सभी नमूनों को परीक्षण के लिये राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया है। परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा दल द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक खाद्य व्यवसाय संचालक के पास वैध एफएसएसएआई लाइसेंस अथवा पंजीयन होना चाहिए तथा उसे प्रतिष्ठान में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाए। साथ ही खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय में निर्धारित स्वच्छता एवं हाइजीन मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
निरीक्षण के दौरान खाद्य सामग्री केवल अधिकृत एवं विश्वसनीय स्रोतों से क्रय करने, खाद्य पदार्थों में मिलावट अथवा प्रतिबंधित रंगों एवं असुरक्षित पदार्थों के उपयोग से बचने, कच्चे एवं तैयार खाद्य पदार्थों को अलग-अलग रखने, खाद्य तेल का बार-बार उपयोग नहीं करने तथा रसोईघर, उपकरणों एवं परिसर की नियमित सफाई एवं सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने खाद्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने, हेड कवर, एप्रन एवं ग्लव्स का उपयोग करने, पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, खाद्य पदार्थों को प्रदूषण एवं कीटों से सुरक्षित रखने तथा खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी तिथि की नियमित जांच करने की हिदायत दी।
इसके अतिरिक्त जिले के एक दूध कलेक्शन सेंटर में रैपिड किट के माध्यम से दूध के नमूनों की मौके पर ही जांच की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में संचालित होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण जारी रहेगा। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानकों के उल्लंघन की स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आमजन को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह अभियान निरंतर संचालित किया जा रहा है।