
#नगरीय_निकाय_आम_चुनाव_2026
#डीग_में_बिना_अनुमति_ध्वनि_विस्तारक_यंत्रों_और_लाउडस्पीकर_के_उपयोग_पर_रोक
#रात्रि_10_से_प्रात_6_बजे_तक_रहेगा_पूर्ण_प्रतिबंध_जिला_मजिस्ट्रेट_________
#राजस्थान_कोलाहल_नियंत्रण_अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट मयंक मनीष ने जारी की निषेधाज्ञा; नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई*
#डीग_____राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता की पालना और आमजन की शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर मयंक मनीष ने राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1963 की धारा 5 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 व संशोधित नियम 2017 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डीग जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में ध्वनि प्रसारक, विस्तारक यंत्रों एवं लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण हेतु निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर नगरीय निकाय चुनाव-2026 की मतगणना समाप्ति तक निरंतर प्रभावी रहेगा।
जारी निषेधाज्ञा के अनुसार, नगरीय निकाय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की चुनावी सभा, मंच, भवन, निजी अथवा राजकीय संपत्ति तथा वाहनों पर लगाए गए ध्वनि प्रसारक यंत्रों व लाउडस्पीकर का उपयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। स्वीकृत योग्य समयावधि (प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक) में भी इनका उपयोग अत्यधिक तेज आवाज में नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, किसी भी सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली या चुनावी मंच पर स्थिर रूप से लाउडस्पीकर लगाने के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी से पूर्व में लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
प्रचार वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि वाहनों के माध्यम से प्रचार करने हेतु सक्षम अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, वाहन का प्रकार तथा संबंधित अभ्यर्थी या राजनीतिक दल का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना आवश्यक है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुमति पत्र में भी इन सभी विवरणों का अंकन किया जाएगा। साथ ही, लाउडस्पीकर व प्रचार वाहनों पर होने वाले समस्त व्यय का विधिवत संधारण निर्धारित रजिस्टर में दर्ज कर उसे चुनाव खर्च में प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।