
शासकीय उचित मूल्य दुकानों में अनियमितता पाए जाने पर दो प्रकरण दर्ज
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शासकीय उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में अनियमितता पाए जाने पर खाद्य विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित दुकान संचालकों के विरुद्ध पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अनुविभाग टीकमगढ़ द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर शासकीय उचित मूल्य दुकान अजनेर (दुकान क्रमांक 0303056) की जांच में खाद्यान्न के स्टॉक में कमी पाई गई। जांच के दौरान गेहूं 84.88 क्विंटल, चावल 23.46 क्विंटल तथा शक्कर 0.13 क्विंटल कम पाया गया। साथ ही दुकान पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत निर्धारित प्रावधानों एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के उल्लंघन की स्थिति सामने आई।
इसी प्रकार शासकीय उचित मूल्य दुकान मेला (दुकान क्रमांक 0303074) की जांच में भी स्टॉक एवं वितरण व्यवस्था में अनियमितताएं पाई गईं। जांच के दौरान दुकान के भौतिक सत्यापन में गेहूं 11,852 किलोग्राम, चावल 9,825 किलोग्राम तथा शक्कर 161 किलोग्राम का स्टॉक दर्ज पाया गया। जांच में खाद्यान्न वितरण में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने सहित अन्य अनियमितताएं सामने आईं।
जांच प्रतिवेदनों के आधार पर दोनों मामलों में मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की संबंधित धाराओं तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। इसके बाद संबंधित उचित मूल्य दुकान संचालकों/जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई है।
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