⏩मुख्यमंत्री उद्यम कांति योजना अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त
⏩मुख्यमंत्री उद्यम कांति योजना अंतर्गत उमरिया जिले को वित्तीय वर्ष 2026-27 हितग्राहियों को लाभान्वित करने हेतु लक्ष्य प्राप्त हुआ है। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र ने बताया कि जो हितग्राही अपना स्वंय का उद्यम , व्यवसाय स्थापित कराना चाहते है उन्हें योजना अंतर्गत बैंक के माध्यम से उद्योग (विनिर्माण) इकाई के लिये 0.50 लाख से 50 लाख तक की परियोजना तथा सेवा , व्यवसाय हेतु 0.50 लाख से 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध करये जाने का प्रावधान है।
उन्होने बताया कि योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक आवेदक जो म०प्र० का स्थानीय निवासी हो एवं आयु 18 वर्ष से 45 के मध्य हो, शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8 वीं उत्तीर्ण हो एवं परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक न हो, आवेदक किसी बैंक अथवा वित्तय संस्था का डिफाल्टर न हो, ऐसे पात्र हितग्राही अपना आवेदन पत्र आनलाइन के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है ।
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