
नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को जियावन पुलिस ने किया गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत भेजा जेल
सिंगरौली/थाना जियावन पुलिस ने नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जिला जेल भेज दिया गया। पुलिस ने यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक शियाज के.एम., अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा तथा एसडीओपी देवसर डॉ. गायत्री तिवारी के निर्देशन में की।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 13 मार्च 2026 को 16 वर्ष 7 माह की एक किशोरी ने थाना जियावन में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि घटना वाले दिन सुबह लगभग 9 बजे वह घर पर अकेली थी। इसी दौरान पड़ोसी अमजद खान उर्फ मोनू उसके घर में घुस आया और गलत नियत से उसका हाथ पकड़कर जबरन घर के अंदर ले जाने का प्रयास करने लगा। किशोरी द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपी ने उसे धमकाया। इसी बीच पीड़िता का भाई मौके पर पहुंच गया, जिसे देखकर आरोपी वहां से फरार हो गया।
पीड़िता की शिकायत के आधार पर थाना जियावन में अपराध क्रमांक 118/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता एवं पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल विवेचना शुरू कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने आरोपी अमजद खान उर्फ मोनू पिता अजामत खान (21 वर्ष), निवासी ग्राम जियावन को 1 जून 2026 को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया तथा उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी को जिला जेल भेज दिया गया।
थाना प्रभारी उपनिरीक्षक शेषनारायण दुबे के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक यज्ञ लाल वर्मा, उपनिरीक्षक इंद्रपाल वर्मा, सहायक उपनिरीक्षक तेज बहादुर सिंह, प्रधान आरक्षक आशीष द्विवेदी तथा प्रधान आरक्षक रमेश चंदन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है तथा दोषियों को कानून के दायरे में लाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा।