
#गुना - उपभोक्ता सेवा केन्द्र से 3334 शिकायतों का निराकरण
कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल के निर्देशन में प्रारंभ किये गये उपभोक्ता सेवा केन्द्र नागरिकों को 'सशक्त उपभोक्ता' बना रहा है। यदि आपके आसपास किसी पात्र व्यक्ति को NFSA का लाभ नहीं मिल रहा है। तो वह उपभोक्ता सेवा केन्द्र पर सेवा का लाभ ले सकते है।
जिला आपूर्ति अधिकारी श्री अवधेश पाण्डेय ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम केवल एक कानून नहीं है बल्कि हर नागरिक को भोजन का अधिकार देने वाली एक ऐतिहासिक गांरटी है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सम्मानजनक पोषण पहुंचाना है। लेकिन कोई भी कानून तब तक पूरी तरह सफल नहीं हो सकता जब तक आम जनता को उसका लाभ आसानी से न मिले। इस हेतु खाद्य विभाग का उपभोक्ता सेवा केन्द्र सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 01 जनवरी 2026 से 31 जुलाई 2026 तक 3334 उपभोक्ताओं को नि:शुल्क सेवाएं प्रदान की गई है। इन सेवाओं में प्रमुख रूप से पात्रता पर्ची में नाम जोड़ने की 1099, नवीन पात्रता पर्ची जारी करने की 375, पात्रता पर्ची से नाम काटने की 265, राशन हेतु ई-केवाईसी की समस्याओं की 430 गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की 743, उपार्जन से संबंधित कार्य की 398 के साथ राशन नहीं मिलने, दुकान नहीं खुलने डुप्लीकेट पात्रता पर्ची जारी करने, पात्रता पर्ची में नाम सुधार, पता परिवर्तन आदि से संबंधित आवेदनों का निराकरण किया गया।
कोई भी व्यक्ति, उपभोक्ता सेवा केंद्र पर प्रात: 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक आवेदन कर सकता है और यथा संभव सायंकाल 6:00 बजे तक उसका निराकरण किया जा रहा है। इस उपभोक्ता सेवा केंद्र से की जा रही सेवाओं से उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं।
#Guna CM Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh Gwalior Commissioner Department of Food, Civil Supplies & Protection - Madhya Pradesh