फिरोजाबाद जिला पूर्ति अधिकारी स्वीटी सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत माह अगस्त का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 5 अगस्त से 18 अगस्त तक उचित दर दुकानों के माध्यम से कराया जाएगा।
अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किग्रा गेहूं एवं 14 किग्रा चावल (कुल 35 किग्रा) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 3 किग्रा गेहूं एवं 2 किग्रा चावल (कुल 5 किग्रा) निःशुल्क वितरित किया जाएगा। वितरण कार्य नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न होगा। 18 अगस्त 2026 को मोबाइल ओटीपी के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण से खाद्यान्न प्राप्त न कर पाने वाले उपभोक्ताओं को भी वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी पात्र कार्डधारकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों में अपनी उचित दर की दुकान से नियमानुसार निःशुल्क खाद्यान्न अवश्य प्राप्त करें।