
सीधी में अब अवैध क्लिनिक संचालकों की नहीं खैर, दो के खिलाफ हुई कार्रवाई
बिना वैध पंजीयन संचालित मिले दो निजी क्लिनिक, स्वास्थ्य विभाग ने बंद कर शटर पर चस्पा किया नोटिस
सीधी। कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देश पर जिले में अवैध रूप से संचालित निजी क्लिनिकों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग का सघन जांच अभियान जारी है। इसी क्रम में गुरुवार, 10 सितंबर को कुचवाही में गणेश मंदिर के सामने संचालित दो निजी क्लिनिकों की औचक जांच की गई। जांच के दौरान दोनों क्लिनिक बिना वैध पंजीयन के संचालित पाए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तत्काल दोनों क्लिनिकों का संचालन बंद कराते हुए शटर पर नोटिस चस्पा कर दिया।
न पंजीयन मिला, न ऑनलाइन आवेदन और न अनुज्ञा प्रमाण पत्र
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार खरे के मार्गदर्शन में नोडल अधिकारी डॉ. नागेन्द्र बिहारी दुबे एवं लिपिक प्रकाश कुमार पांडे ने कुचवाही पहुंचकर क्लिनिकों का निरीक्षण किया।
जांच के दौरान गणेश मंदिर के सामने संचालित गोल्डर क्लीनिक तथा दीपायन विश्वास पिता शैलेन्द्र विश्वास द्वारा संचालित क्लिनिक के संबंध में मध्यप्रदेश उपचार्य गृह तथा रूजोपचार संस्थाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973, नियम 1997 एवं नवीन नियम 2023 के तहत कोई वैध पंजीयन, ऑनलाइन आवेदन अथवा अनुज्ञा प्रमाण पत्र नहीं पाया गया।
तीन दिन में पंजीयन कराने के निर्देश
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों संचालकों को नोटिस जारी करते हुए तीन दिवस के भीतर एमपी ऑनलाइन के माध्यम से पंजीयन कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पंजीयन प्रक्रिया पूरी होने तक क्लिनिक का संचालन पूरी तरह बंद रखने को कहा गया है।
विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि आदेश का उल्लंघन कर दोबारा क्लिनिक संचालित किया गया तो संबंधित संचालकों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
“बिना पंजीयन कोई निजी क्लिनिक नहीं चलने देंगे”
सीएमएचओ डॉ. अशोक कुमार खरे ने बताया कि शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि जिले में बिना पंजीयन किसी भी निजी क्लिनिक, नर्सिंग होम या पैथोलॉजी का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। मरीजों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिले के सभी विकासखंडों में अवैध स्वास्थ्य संस्थानों के खिलाफ सघन जांच अभियान लगातार जारी रहेगा। बिना डिग्री, बिना पंजीयन और निर्धारित मानकों का पालन किए संचालित संस्थानों को चिन्हित कर नियमानुसार सीलिंग और एफआईआर सहित कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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