राजस्थान पंचायत चुनाव में बड़ा बदलाव
दो से अधिक संतान वाली अयोग्यता समाप्त, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया पत्र
जयपुर : राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। राज्य सरकार ने अब पंचायतीराज चुनाव लड़ने के लिए "दो से अधिक संतान" होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 19 में संशोधन के बाद संतान संबंधी अयोग्यता का प्रावधान हटा दिया गया है।
यह बदलाव राजस्थान पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत लागू किया गया है।
अब प्रदेश में पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों पर संतान संख्या को लेकर कोई रोक नहीं रहेगी।
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Girwa, Udaipur | Jul 15, 2026