उदयपुर ‘बैंक में दिव्यांग महिला से अमानवीयता' पर 'दिव्यांग अधिकार संघर्ष मंच' द्वारा बैंक प्रबंधन को दिए गए 7 दिवसीय अल्टीमेटम
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समाचार पत्र में साक्ष्य सहित मामला सार्वजनिक होने के तुरंत बाद 'दिव्यांग अधिकार संघर्ष मंच, उदयपुर' ने इस घोर संवेदनहीनता के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। संगठन के प्रतिनिधिमंडल द्वारा बैंक शाखा प्रबंधक को त्वरित डाक (स्पीड पोस्ट) के माध्यम से एक वैधानिक चेतावनी पत्र प्रेषित किया गया है, जिसकी मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:
1. 7 कार्यदिवसों का अल्टीमेटम: बैंक प्रबंधन को अपनी कार्यप्रणाली सुधारने और 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' के अनुपालन के लिए 7 दिनों की अंतिम समय-सीमा दी गई है।
2. दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई: समाचारों में उजागर हुए मूकदर्शक सुरक्षाकर्मी और उत्तरदायी अधिकारियों को तुरंत निलंबित करने की मांग की गई है।
3. तालाबंदी की चेतावनी: यदि दी गई समय-सीमा के भीतर जानलेवा ऊंचे ढलान (रैंप) को ध्वस्त कर नियमानुसार सुगम मार्ग का निर्माण आरंभ नहीं किया गया, तो संगठन मानवाधिकार आयोग में वाद दायर करने के साथ ही बैंक शाखा की पूर्ण तालाबंदी व उग्र धरना-प्रदर्शन करेगा।
4. न्यायालय में शिकायत: इस पूरे प्रकरण की आधिकारिक शिकायत माननीय विशेष योग्यजन आयुक्त न्यायालय, जयपुर में भी दर्ज कराई जा चुकी है।
संपादक महोदय से विनम्र अनुरोध: पीड़ित महिला को न्याय दिलाने और शहर के अन्य सार्वजनिक स्थानों को दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाने की इस मुहिम को तार्किक अंत तक पहुंचाने में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः इस प्रेस विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में प्रमुखता से स्थान देकर अनुग्रहीत करें, ताकि सोए हुए बैंक प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके।
भवदीय,
(दिनेश जाटव) सदस्य एवं समस्त प्रतिनिधिमंडल, दिव्यांग अधिकार संघर्ष मंच, उदयपुर (राज.) 📞 दूरभाष संख्या: 9950867177
संलग्नक: बैंक प्रबंधक को प्रेषित त्वरित डाक (स्पीड पोस्ट) पत्र की प्रति।
Girwa, Udaipur | Jul 18, 2026