
हलफनामे पर हाईकोर्ट का हंटर!
जेठवारा थाना प्रभारी से माँगा जवाब, गलत जानकारी देने पर कोर्ट सख्त
प्रतापगढ़/लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रतापगढ़ के जेठवारा थाना प्रभारी नागेंद्र सिंह द्वारा न्यायालय में दाखिल जवाबी हलफनामे में कथित रूप से गलत तथ्य प्रस्तुत किए जाने को गंभीरता से लिया है। अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण तलब किया है।
न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया ने प्रथम दृष्टया माना कि न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य रखे गए हैं। अदालत ने इस पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 231 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 379 के तहत कार्रवाई किए जाने की संभावना व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारी से जवाब माँगा है।
याचिका के अनुसार, थाना प्रभारी ने अपने हलफनामे में एक आपराधिक मुकदमे को लंबित बताया, जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 321 के तहत उक्त मुकदमा पहले ही वापस ले लिया था। इसी कथित विरोधाभास को लेकर न्यायालय ने मामले को गंभीर माना है।
अब अगली सुनवाई में थाना प्रभारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर न्यायालय आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगा।