
औरंगाबाद में POCSO कोर्ट का बड़ा फैसला: दो अभियुक्तों को 10 साल सश्रम कारावास, 51 हजार जुर्माना।
औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश लक्ष्मी कांत मिश्रा ने आज सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
यह मामला GR No.-63/20, कासमा थाना कांड संख्या-10/20 से जुड़ा है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त सरजू भुइयां और प्रवेश भुइयां, पिता टोला बलजोरी बिगहा, कासमा के रहने वाले हैं।
*कोर्ट ने सुनाई ये सजा:*
- भादवि धारा 304 में 10 साल सश्रम कारावास + ₹30,000 जुर्माना
- धारा 323 में 1 साल की सजा + ₹1,000 जुर्माना
- अभियुक्त सरजू भुइयां को धारा 354 में अतिरिक्त 3 साल की सजा + ₹20,000 जुर्माना
अभियोजन की ओर से 09 गवाहों की गवाही हुई थी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नाबालिग पीड़िता के भाई ने 18/02/20 को ही प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि पीड़िता जब सुबह शौच के लिए बाहर जा रही थी, तो अभियुक्तों ने उसका दुपट्टा खींच लिया। पीड़िता ने भागकर अपनी इज्जत बचाई और घर आकर घटना की जानकारी दी।
जब सूचक परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अभियुक्तों के घर शिकायत करने गया, तो अभियुक्तों ने लाठी से हमला कर पिता और भाई को बुरी तरह घायल कर दिया, जिसमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।