लखनऊ अग्निकांड के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फायर सेफ्टी व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि सिर्फ टेंडर जारी करना काफी नहीं, जमीन पर काम भी दिखना चाहिए। वहीं कोचिंग संस्थानों, मॉल, होटल और बहुमंजिला इमारतों की जांच के लिए कमेटियां गठित कर 10 दिनों में रिपोर्ट मांगी गई है।
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