
चोरी की कोशिश 37 साल पुरानी, अब कोर्ट ने सुनाई सजा
अमेठी। पुलिस के Operation Conviction अभियान के तहत अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी से करीब 37 साल पुराने चोरी के प्रयास के मामले में आरोपी को दोषसिद्ध कराया गया है। सुलतानपुर के एसीजेएम-तृतीय न्यायालय ने अभियुक्त बिन्द्रा उर्फ बिन्द्रादीन पुत्र महावीर, निवासी हरदी, थाना खीरो, रायबरेली को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 2,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
मामला बाजार शुक्ल थाने में वर्ष 1989 में दर्ज मुकदमा संख्या 17/1989 से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक, 10 जनवरी 1989 को पूरे गनेशी मजरे सेवरा निवासी पीर मोहम्मद ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि आरोपी चोरी के इरादे से उनके घर में घुसा था। मामले में धारा 457/511 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक नसीम खां ने की। पुलिस के अनुसार, पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद 9 फरवरी 1989 को आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया। लंबे समय बाद हुई सुनवाई में अमेठी पुलिस की अभियोजन टीम, न्यायालय पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल की पैरवी के परिणामस्वरूप आरोपी दोषसिद्ध हुआ।
पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे Operation Conviction अभियान के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम है।
Amethi Police शरद द्विवेदी UP Police
Amethi, Amethi | Oct 1, 2026