
त्योंथर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत सोहागी के सरपंच शेषमणि मिश्र को मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 40 के तहत पद से पृथक कर दिया गया है। शिकायतकर्ता राजीव कुमार दुबे की शिकायत पर गठित जांच दल ने वित्तीय अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि की थी। पंचायत सचिव मनपूर्ण प्रसाद शुक्ल को भी निलंबित कर उनका मुख्यालय जनपद पंचायत त्योंथर निर्धारित किया गया है।
बेटे को वेंडर बनाकर भुगतान करने का आरोप
जांच में सामने आया कि सरपंच शेषमणि मिश्र ने पंचायत के विकास कार्यों में अपने पुत्र आशुतोष मिश्र को वेंडर बनाया। इसके माध्यम से करीब 35.17 लाख रुपये का नियम विरुद्ध भुगतान किया गया।
तीन लोगों के खिलाफ जारी हुआ जेल वारंट
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने ग्राम पंचायत देवरा कोठार के पूर्व सरपंच रावेंद्र सिंह, फरहदी के तत्कालीन सचिव राजबहोर यादव और ग्राम रोजगार सहायक नारायण प्रसाद मिश्रा के खिलाफ जेल वारंट जारी किया है। जांच में विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं और शासकीय राशि के गबन के आरोप प्रमाणित होने के बाद वसूली के निर्देश दिए गए थे, लेकिन राशि जमा नहीं होने पर पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत कार्रवाई की गई।
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Sagar, Sagar | Jul 10, 2026