राजस्व अभिलेखों के संबंध में शिकायत पर सहायक ग्रेड-2 की एक वार्षिक वेतनवृद्धि रोकी
दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार में भू-अभिलेखागार से सुविधा शुल्क लेकर राजस्व अभिलेखों की कतरन सीधे उपलब्ध कराए जाने तथा वित्तीय लेन-देन संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर कार्यालय द्वारा श्री शरत कोष्टा, सहायक ग्रेड-2, प्रतिलिपिकार, अभिलेखागार कलेक्टर कार्यालय डिंडौरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कार्यालयीन पत्र दिनांक 31 जुलाई 2026 के माध्यम से जारी नोटिस के जवाब का अवलोकन करने के बाद उनका स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाया गया।
प्रकरण में श्री कोष्टा द्वारा किए गए कदाचरण के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की गई है। जारी आदेश के अनुसार श्री शरत कोष्टा, सहायक ग्रेड-2, तहसील कार्यालय डिंडौरी एवं प्रतिलिपिकार, अभिलेखागार कलेक्टर कार्यालय की ’’एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने’’ के आदेश दिए गए हैं। आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।