
SC ने कुल्लू के DC और SP को दी बड़ी राहत, FIR दर्ज करने के HC के आदेश पर लगाई रोक
नई दिल्ली/कुल्लू | ABN NEWS
कुल्लू रेव पार्टी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को बड़ी अंतरिम राहत देते हुए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें कुल्लू के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (DC), पुलिस अधीक्षक (SP) और अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने तथा एसआईटी (विशेष जांच दल) गठित करने के निर्देश दिए गए थे।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया, जिसमें तत्कालीन DC अनुराग चंद्र शर्मा और SP मदन लाल का राज्य के अन्य जिलों में तबादला करने के निर्देश दिए गए थे।
क्या है मामला?
24 जून 2026 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कुल्लू जिले में वर्ष 2025 के दौरान आयोजित कथित रेव पार्टियों को लेकर जिला प्रशासन और आयोजकों के बीच संभावित मिलीभगत पर गंभीर टिप्पणी की थी। अदालत ने तीन वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने तथा मामले की जांच के लिए डीआईजी स्तर से नीचे के अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए थे।
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिकारियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद कहा कि संबंधित आयोजकों के पास शराब परोसने का वैध लाइसेंस था और रिकॉर्ड पर ऐसा कोई स्पष्ट आरोप नहीं है जिससे प्रथम दृष्टया अवैध गतिविधि साबित हो।
अदालत ने माना कि अधिकारियों के खिलाफ बिना अंतिम निष्कर्ष के एफआईआर और एसआईटी जांच उनके अधिकारों और प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती है। इसलिए एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी गठित करने के हाई कोर्ट के निर्देशों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तबादले के आदेश पर कोई रोक नहीं होगी, क्योंकि सरकारी अधिकारी सामान्य प्रशासनिक तबादले का विरोध नहीं कर सकते।
अगली सुनवाई
इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होगी, जहां मामले पर आगे की सुनवाई की जाएगी।
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Kullu, Kullu | Jul 27, 2026