गिरिडीह कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में दोषियों को सजा सुनाई है। पहले मामले में नाबालिग को शादी का झांसा देकर ले जाने और उसके साथ यौन अपराध के मामले में आरोपी नितेश यादव को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
यह मामला तिसरी थाना कांड संख्या 76/2025 से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 8 गवाह पेश किए गए, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए।
वहीं, दूसरे मामले में सिराज अंसारी को नकली नोट रखने और चलाने के मामले में अदालत ने सजा सुनाई। यह मामला गिरिडीह नगर थाना कांड संख्या 46/2015 से संबंधित है। पुलिस ने वर्ष 2015 में उसके पास से 500 रुपये के नकली नोटों के रूप में कुल 80 हजार रुपये बरामद किए थे।
अदालत ने सिराज अंसारी को IPC की धारा 489(B) और 489(C) के तहत 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
पुलिस जांच और अभियोजन की पैरवी के बाद दोनों मामलों में अदालत का फैसला सामने आया।
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