
उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला: बीमा कंपनी को ट्रक मरम्मत का 10.13 लाख रुपये ब्याज सहित चुकाने का आदेश
संतकबीरनगर के घनघटा क्षेत्र से है, जिला उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बीमा कंपनी को दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के मरम्मत खर्च का भुगतान करने का आदेश दिया है।
सिरसी गांव निवासी कपीश चंद्र राय ने अपने ट्रक का बीमा कराया था। वर्ष 2019 में बिहार से बालू लेकर लौटते समय देवरिया जिले के खुखुन्दू क्षेत्र में नीलगाय को बचाने के प्रयास में ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया और पलट गया। हादसे में ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
पीड़ित ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ ही बीमा कंपनी को सूचना दी और कंपनी के निर्देश पर ट्रक को टाटा मोटर्स सर्विस सेंटर, गोरखपुर में मरम्मत के लिए भेजा गया। ट्रक की मरम्मत में कुल 10 लाख 13 हजार 303 रुपये खर्च हुए, लेकिन बार-बार अनुरोध के बावजूद बीमा कंपनी ने भुगतान नहीं किया।
इसके बाद पीड़ित ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। मामले की सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह एवं महिला सदस्य संतोष ने बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए मरम्मत व्यय की पूरी धनराशि 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया।
इसके अलावा आयोग ने बीमा कंपनी को मुकदमा खर्च और मानसिक क्षति के लिए 60 हजार रुपये अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।
उपभोक्ता आयोग का यह फैसला बीमा धारकों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।