
बिहार विधान परिषद् के पटना स्नातक एवं पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन को लेकर निषेधाज्ञा लागू, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी।
आज दिनांक 22.10.2026 को अनुमंडल दंडाधिकारी, रजौली, श्री स्वतंत्र कुमार सुमन द्वारा बिहार विधान परिषद् के पटना स्नातक एवं पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 23.10.2026 को निर्धारित मतदान के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है। उक्त आदेश का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना तथा मतदान केंद्रों के आसपास विधि-व्यवस्था संधारित रखना है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान प्रातः 8:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक संपन्न होगा। निर्वाचन की संवेदनशीलता को देखते हुए मतदान केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ एकत्रित करने, मतदाताओं को प्रभावित करने तथा मतदान प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाई गई है।
निषेधाज्ञा के तहत प्रमुख प्रतिबंध एवं निर्देश निम्नवत् हैं—
1. मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पूर्व के 48 घंटों के दौरान निर्वाचन संबंधी प्रचार-प्रसार पर लागू प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा चुनाव कार्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा।
3. मतदान केंद्रों के निकट अनधिकृत सभा, बैठक अथवा भीड़ एकत्रित करने की अनुमति नहीं होगी।
4. मतदाताओं को डराने-धमकाने, प्रलोभन देने अथवा किसी भी प्रकार से उनके स्वतंत्र मतदान को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
5. निर्धारित प्रतिबंधित क्षेत्र में लाठी, भाला, गंडासा, तलवार अथवा अन्य घातक हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी।
6. मतदान केंद्रों के आसपास मोबाइल फोन, वायरलेस सेट एवं अन्य संचार उपकरणों के उपयोग पर आदेश में निर्धारित प्रतिबंध लागू रहेंगे। निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त अधिकृत पदाधिकारियों एवं कर्मियों को नियमानुसार छूट रहेगी।
7. धार्मिक, सामुदायिक अथवा जातिगत भावनाओं को भड़काने तथा निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर रोक रहेगी।
8. ध्वनि विस्तारक यंत्रों, जुलूसों एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में निर्वाचन आयोग तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों का अनुपालन अनिवार्य होगा।
9. आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं एवं अन्य आवश्यक सेवाओं के परिचालन में बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी।
10. रेलवे स्टेशन, बस पड़ाव एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर आवागमन तथा वाहनों के परिचालन को बाधित नहीं किया जाएगा। पार्किंग एवं यातायात संबंधी निर्धारित निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
अनुमंडल दंडाधिकारी, रजौली द्वारा संबंधित दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को निषेधाज्ञा का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
नवादा से राकेश कुमार चन्दन की रिपोर्ट !
Nawada, Nawada | Oct 22, 2026