राज्य की सबसे बड़ी अदालत से सबसे बड़ी राहत की खबर आयी है। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी और जेपीएससी परीक्षाओं से संबंधित नियुक्तियों को रद्द करने के हालिया आदेश पर रोक लगा दी है। छात्र आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने 17 अगस्त को जेएसएससी और जेपीएससी की 22 परीक्षाओं की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द किया था, जिसे झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी थी। हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और फ़ूड सेफ्टी अफसर परीक्षा को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर काउंटर एफिडेविट के साथ अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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Kanke, Ranchi | Aug 21, 2026