
बिहार विधान परिषद् के पटना स्नातक एवं पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन को लेकर निषेधाज्ञा लागू, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी।
आज दिनांक 22.10.2026 को अनुमंडल दंडाधिकारी, नवादा सदर श्री अमित अनुराग द्वारा बिहार विधान परिषद् के पटना स्नातक एवं पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के मद्देनजर शांतिपूर्ण, स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवादा सदर अनुमंडल क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में दिनांक 23.10.2026 (शुक्रवार) को प्रातः 06:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक निषेधाज्ञा लागू की गई है।
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने तथा मतदाताओं को निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। निषेधाज्ञा के तहत निम्नलिखित प्रतिबंध लागू रहेंगे—
1. मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा।
2. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
3. किसी भी मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी राजनीतिक दल अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी के कार्यालय की स्थापना नहीं की जाएगी।
4. मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का अनावश्यक रूप से एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा।
5. उक्त क्षेत्र में आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गंडासा, ईंट, पत्थर अथवा मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा।
6. यह आदेश पारंपरिक ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदायों तथा विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कार्य में लगे दंडाधिकारियों, निर्वाचन कर्मियों एवं पुलिस पदाधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
7. मतदान केंद्रों पर किसी भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल द्वारा मतदान के दौरान सेलुलर फोन, मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन एवं वायरलेस सेट आदि ले जाने अथवा उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
8. शासकीय कार्य में लगे पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा आवश्यक सरकारी कार्य हेतु प्रतिबंधित उपकरणों के उपयोग पर यह निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी।
9. कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को डराने-धमकाने अथवा किसी प्रकार का प्रलोभन देने का कार्य नहीं करेगा। जातीय, सांप्रदायिक एवं धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले कृत्य भी प्रतिबंधित रहेंगे।
10. प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
11. किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल अथवा संस्था द्वारा राजनीतिक उद्देश्य से धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं किया जाएगा।
12. आकस्मिक चिकित्सा हेतु एम्बुलेंस तथा अन्य आवश्यक सेवाओं, जैसे विद्युत, दुर्घटना एवं पानी के टैंकर आदि के परिचालन पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
13. रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले रिक्शा एवं अन्य वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।
14. मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को लाने-ले जाने के लिए वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
15. यह आदेश धार्मिक आयोजन, पूजा-पाठ, शादी-विवाह, अंत्येष्टि आदि कार्यों में तैनात सरकारी कर्मियों एवं पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।
अनुमंडल दंडाधिकारी, नवादा सदर द्वारा संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नवादा से राकेश कुमार चन्दन की रिपोर्ट !
Nawada, Nawada | Oct 22, 2026