
महाकुंभ 2025 के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुईं मोनालिसा भोंसले की जन्मतिथि बदलने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इंदौर पीठ ने महेश्वर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 2008 से बदलकर 30 दिसंबर 2009 कर दी गई थी।
कोर्ट ने कहा कि जब किसी प्रशासनिक फैसले का सीधा असर किसी व्यक्ति के अधिकारों पर पड़ता है, तो उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाना जरूरी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने अभी यह तय नहीं किया है कि मोनालिसा की सही जन्मतिथि 1 जनवरी 2008 है या 30 दिसंबर 2009। संबंधित अधिकारी को उनके पिता के आवेदन पर मोनालिसा को प्रभावी रूप से सुनने के बाद नए सिरे से फैसला लेने का निर्देश दिया गया है।
मामले में जन्मतिथि को लेकर अलग-अलग दस्तावेज सामने आए हैं। पुराने आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों में जनवरी 2008 की जन्मतिथि दर्ज होने की बात कही गई, जबकि बाद में महेश्वर के सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए दिसंबर 2009 की तारीख सामने आई। जन्मतिथि में करीब दो साल के इस अंतर का असर उम्र, मतदान, कानूनी अधिकारों और शादी से जुड़े मामलों पर पड़ सकता है।
हाईकोर्ट ने साफ किया कि उसका फैसला मोनालिसा की शादी को वैध घोषित नहीं करता और न ही उनके पति के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को खत्म करता है। अदालत ने फिलहाल केवल जन्मतिथि बदलने वाले प्रशासनिक आदेश को रद्द करते हुए मामले को दोबारा सुनवाई के लिए भेजा है।
अब आगे की प्रक्रिया में संबंधित अधिकारी के सामने मोनालिसा का पक्ष भी सुना जाएगा और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर जन्मतिथि को लेकर नया फैसला लिया जाएगा।
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