
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जिला जेल मण्डला का निरीक्षण एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार श्री कमल जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डला द्वारा 25 जून को जिला जेल, मण्डला का निरीक्षण किया गया तथा विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
निरीक्षण के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जेल मैनुअल के अनुसार बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने पुरुष एवं महिला बैरकों का निरीक्षण कर साफ-सफाई, बंदियों के बिस्तरों तथा शौचालयों की स्वच्छता का अवलोकन किया।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बंदियों को उनके विधिक अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता तथा विभिन्न विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी प्रदान की। चर्चा के दौरान कुछ बंदियों ने अधिवक्ता उपलब्ध न होने की जानकारी दी, जिस पर उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता योजना के अंतर्गत अधिवक्ता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही, ऐसे बंदियों के संबंध में भी निर्देश दिए गए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में निर्धारित पेशी पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें नियत तिथि पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय से जोड़े जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, जिन बंदियों की अपील उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जानी है, उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता के माध्यम से यथाशीघ्र अपील दायर कराने की सलाह प्रदान की गई।
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Department of Jail, Madhya Pradesh