सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोलेजियम के निर्णय न्यायपालिका की आंतरिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं और इनमें अनावश्यक दखल उचित नहीं है।
अदालत ने न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया की स्वतंत्रता और गरिमा बनाए रखने पर जोर दिया।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोलेजियम के निर्णय न्यायपालिका की आंतरिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं और इनमें अनावश्यक दखल उचित नहीं है।
अदालत ने न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया की स्वतंत्रता और गरिमा बनाए रखने पर जोर दिया।
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