
*अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर जिला स्तरीय समिति की समीक्षा, लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश*
सनोज कुमार संगम
नवादा जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष, नवादा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी श्री प्रकाश प्रियरंजन ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में दिनांक 22.06.2026 तक अधिनियम के तहत कुल 57 कांड दर्ज किए गए हैं, जिनमें सभी 57 मामलों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इनमें से 11 मामलों में सहायता राशि का भुगतान किया जा चुका है, जबकि 46 मामले आवंटन के अभाव में लंबित हैं।पेंशन से संबंधित समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिले में कुल 52 पेंशनधारी लाभान्वित हो रहे हैं तथा अप्रैल 2026 तक सभी लाभुकों को पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है। मई 2026 की पेंशन राशि के भुगतान हेतु विभाग से आवंटन की मांग की गई है।
बैठक में हत्या से संबंधित मामलों में आश्रितों को नियोजन उपलब्ध कराने की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि विभागीय संकल्प के अनुरूप अब तक 23 मामलों में प्रथम किस्त का भुगतान किया गया है तथा आरोप गठन की सूचना प्राप्त 15 मामलों की स्थिति की समीक्षा की गई। इनमें से तीन मामलों में आश्रितों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति प्रदान की गई है तथा शेष मामलों में आवश्यक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि विभागीय पोर्टल पर दिनांक 22.06.2026 तक कुल 1702 मामलों की प्रविष्टि की गई है, जिनमें से 1691 मामलों को स्वीकृति प्राप्त हुई है। प्रथम किस्त के रूप में 1635 मामलों में भुगतान किया जा चुका है, जबकि 56 मामले आवंटन के अभाव में लंबित हैं। इसी प्रकार आरोप पत्र एवं अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर 1323 मामलों की प्रविष्टि की गई है, जिनमें 1157 मामलों को स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा 1075 मामलों में मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है। 82 मामले आवंटन के अभाव में लंबित हैं।
पीड़ितों, आश्रितों एवं साक्षियों को सुनवाई एवं अनुश्रवण हेतु यात्रा भत्ता तथा दैनिक भरण-पोषण भत्ता के भुगतान की समीक्षा के दौरान बताया गया कि दिनांक 22.06.2026 तक कुल 78 पीड़ितों को उनके बैंक खातों में राशि का भुगतान किया जा चुका है।
बैठक में विशेष लोक अभियोजक के कार्यों की समीक्षा करते हुए बताया गया कि माह मई 2026 का प्रतिवेदन उपलब्ध करा दिया गया है। जिला पदाधिकारी ने लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन, समयबद्ध सहायता भुगतान तथा पीड़ितों को निर्धारित लाभ उपलब्ध कराने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
इसके साथ ही मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति की भी समीक्षा की गई। जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि सीवरेज वर्करों का नियमित चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है तथा संबंधित सभी कार्यपालक पदाधिकारी इस विषय में संवेदनशील हैं। इस पर जिला पदाधिकारी ने नगर परिषद नवादा, वारिसलीगंज, हिसुआ एवं नगर पंचायत रजौली के कार्यपालक पदाधिकारियों को समय-समय पर चिकित्सीय जांच सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि नगर परिषद नवादा, वारिसलीगंज, हिसुआ एवं नगर पंचायत रजौली में सीवर टैंक की सफाई हेतु विशेष वाहन उपलब्ध कराया गया है। जिला पदाधिकारी ने आवश्यकतानुसार अतिरिक्त वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा सीवर सफाई कार्यों में सुरक्षा मानकों का पूर्ण अनुपालन कराने का निर्देश दिया।
बैठक में समिति के अन्य सदस्यों ने अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किए। जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ कार्य करने तथा पीड़ितों को समय पर न्याय एवं सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
बैठक में अपर समाहर्ता, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), जिला अभियोजन पदाधिकारी, विशेष लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, नवादा, थानाध्यक्ष अनुसूचित जाति/जनजाति थाना, ग्रामीण महिला विकास समिति, नवादा, सामाजिक कार्यकर्ता एवं समिति के अन्य सदस्य तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
Rajauli, Nawada | Jun 25, 2026