
नैनपुर अनुभाग में अवैध कॉलोनी के नामांतरण प्रकरण में तथ्य छिपाकर गलत प्रतिवेदन देने पर पटवारी निलंबित
कलेक्टर श्री राहुल नामदेव धोटे को प्राप्त शिकायत पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नैनपुर श्री आशुतोष ठाकुर द्वारा जांच उपरांत अवैध कॉलोनाइजिंग प्रकरण में तथ्य छिपाकर भ्रामक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के मामले में तत्कालीन पटवारी श्री अनिल तिवारी के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त शिकायत एवं जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि ग्राम नैनपुर, पटवारी हल्का क्रमांक 17/33 स्थित एक भूमि के नामांतरण की कार्यवाही के समय संबंधित पटवारी द्वारा यह उल्लेख नहीं किया गया कि उक्त भूमि पर अवैध कॉलोनाइजिंग एवं अवैध प्लॉटिंग की गतिविधियां संचालित हो रही थीं। जबकि तहसीलदार नैनपुर के जांच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट हुआ कि उक्त भूमि पर अवैध कॉलोनाइजिंग का प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन भी था।
जांच में यह भी पाया गया कि अवैध कॉलोनाइजिंग की जानकारी होने के बावजूद नामांतरण की कार्यवाही में सकारात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे शासकीय कार्यों के प्रति गंभीर लापरवाही परिलक्षित हुई।
उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नैनपुर आशुतोष ठाकुर द्वारा श्री अनिल तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
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