
हर्ष फायरिंग केस में BJP विधायक राजू सिंह को दिल्ली HC से झटका, दोषसिद्धि पर रोक से इनकार
मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को हर्ष फायरिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार किया है। मामले में अब विधायक की कानूनी स्थिति और विधानसभा सदस्यता को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
दरअसल, यह मामला 31 दिसंबर 2018 की रात दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित रोज फार्म में आयोजित न्यू ईयर पार्टी से जुड़ा है। पार्टी के दौरान हुई फायरिंग में आर्किटेक्ट डॉ. अर्चना गुप्ता के सिर में गोली लगी थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। दिल्ली की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने जून 2026 में राजू कुमार सिंह को IPC की धारा 304 पार्ट-2 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी ठहराया था। अदालत के फैसले में कहा गया कि 0.22 बोर की पिस्तौल से चली गोली से अर्चना गुप्ता की मौत हुई।
इसके बाद उन्हें चार वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुलाई 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी सजा निलंबित कर जमानत दी थी। अब दोषसिद्धि पर तत्काल रोक नहीं मिलने के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो गई है।
विधानसभा सदस्यता पर अंतिम कानूनी स्थिति संबंधित संवैधानिक और निर्वाचन प्रावधानों तथा आगे आने वाले न्यायिक आदेशों पर निर्भर करेगी।
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