
हत्या व जानलेवा हमले के आरोपी को न्यायालय ने किया बरी
अलवर गेट थाना क्षेत्र से जुड़े चर्चित प्रकरण में न्यायालय ने सुनाया फैसला, आरोपी की ओर से एडवोकेट गुरप्रीत सिंह सोढ़ी ने की थी मजबूती से पैरवी
( अजमेर न्यूज )
अजमेर के अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या 3 के न्यायाधीश नीरज गुप्ता ने हत्या व जानलेवा हमला करने के आरोपी देवेंद्र कच्छावा को सुरेंद्र सिंह की हत्या एवं सौरभ पंवार पर जानलेवा हमला कर कान काटने के आरोपों से दोष मुक्त करने के आदेश पारित किए हैं। अभियुक्त देवेंद्र कच्छावा की ओर से एडवोकेट गुरप्रीत सिंह सोढ़ी ने पैरवी की।
एडवोकेट गुरप्रीत सिंह सोढ़ी ने बताया कि सौरभ सिंह पंवार ने 25 फरवरी 2025 को अलवर गेट थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी। जिसमें लिखा की जिप्सी रेस्टोरेंट के पास उसकी जमीन है उसी के पास देवेंद्र कच्छावा का बाड़ा है। पशु व साफ सफाई को लेकर उसके पिता सुरेंद्र सिंह पंवार के साथ देवेंद्र ने गाली गलौज व मारपीट की व उस पर भी दांतली से वार कर दिया, जिससे उसके कान पर गंभीर चोट आई और उसके पिता की उक्त घटना के बाद मृत्यु हो गई। इसके बाद देवेंद्र को पुलिस ने दिनांक 28 फरवरी 2025 को गिरफ्तार कर लिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से 21 गवाह व लगभग 55 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए वहीं बचाव पक्ष ने 15 दस्तावेज व दो गवाह परीक्षित कराए। बचाव पक्ष की मुख्य दलील यह थी कि उपरोक्त रिपोर्ट द्वेषतावश झूठी लिखी गई है जबकि सत्यता यह थी कि सौरभ पंवार देवेंद्र की जमीन पर कब्जा कर डरा धमका कर अपने नाम करवाना चाहता था । इसके चलते उनके बीच में गाली गलौज हुई था मृतक सुरेंद्र सिंह पंवार जो 65 वर्ष के वृद्ध थे व कुएं पर स्थित पथरीली सतह पर गिरने से घायल होने के बाद हार्ट अटैक आने से उनकी मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष के प्रस्तुत गवाह के साक्ष्य में गहरा विरोधाभास था और चिकित्सकीय साक्ष्य भी यह प्रमाणित नहीं कर पाई कि आरोपी देवेंद्र कच्छावा ने उक्त घटना कारित की तथा दांतली पर भी कोई खून मौजूद होना एफएसएल में प्रमाणित नहीं पाया गया। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने बढ़ चढ़कर झूठे कथन किए साथ ही प्रकरण में जांच अधिकारी के भी कथन विरोधाभासी होने व सौरभ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते समय तथ्यों को छुपाया। न्यायालय ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर देवेंद्र कच्छावा को संदेह का लाभ देते हुए हत्या व जानलेवा हमला करने के आरोपों से दोष मुक्त करने के आदेश पारित किए।
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Ajmer, Ajmer | Oct 13, 2026