
औरंगाबाद में NDPS कोर्ट का बड़ा फैसला: दो अफीम तस्करों को 10-10 साल सश्रम कारावास, 2-2 लाख जुर्माना।
औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एनडीपीएस एक्ट स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश विश्व विभूति गुप्ता ने आज सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दो अफीम तस्करों को कठोर सजा सुनाई। यह मामला NCB केस नंबर-4/21, GR-7/21 से जुड़ा है।
स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि अभियुक्त प्रमोद कुमार, झिकटियां इमामगंज और विकेश कुमार बहेरा, पाकी पलामू को NDPS एक्ट की धारा 18-B में 10 साल की सजा और ₹1 लाख जुर्माना तथा धारा 29 में 10 साल की सजा और ₹1 लाख जुर्माना लगाया गया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष से 07 गवाहों की गवाही हुई थी।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त प्रमोद कुमार 24/02/21 से जेल में बंद है, जबकि विकेश कुमार को 27/08/26 को दोषी ठहराकर बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था।
*गुप्त सूचना पर हुई थी गिरफ्तारी:*
एनसीबी अधिकारियों ने गुप्त सूचना के आधार पर 22/02/21 को सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी औरंगाबाद के समक्ष जांच के दौरान दोनों को पकड़ा था। उनके पास से 5 किलो से अधिक अफीम बरामद हुई थी, जो व्यवसायिक मात्रा है।