बालश्रम दण्डनीय अपराध है।
किसी भी जगह बाल श्रमिक दिखने पर सबधित प्रखण्ड के श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी/जिले के श्रम अधीक्षक एव जिला पदाधिकारी को अविलम्ब सूचित करें।
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