
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में प्रशासकों के अधिकारों के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश न होने से रुके हुए क्षेत्र व जिला पंचायतों के विकास कार्य अब तेजी से शुरू हो सकेंगे।
पंचायती राज विभाग ने कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासक नियुक्त किए गए निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों व ब्लॉक प्रमुखों के कार्यों व अधिकारों की स्थिति साफ कर दी है।
▪️नए नियमों के तहत प्रशासक क्या कर सकेंगे?
भुगतान और मूल्यांकन: पहले से चल रहे विकास कार्यों का मूल्यांकन कराकर उनका भुगतान किया जा सकेगा।
रुके हुए प्रोजेक्ट्स: बोर्ड द्वारा पहले से मंजूर वे कार्य जिनका टेंडर या निर्माण शुरू नहीं हुआ था, उन्हें जिलाधिकारी (DM) की अनुमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा।
वेतन: कर्मचारियों के रूटीन वेतन का नियमित भुगतान होगा।
प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया:नीतिगत विषयों पर क्षेत्र पंचायतों के प्रशासक जिलाधिकारी को प्रस्ताव भेजेंगे, जबकि जिला पंचायतों के प्रशासक जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे।
⚠️ ध्यान दें: नई पंचायतों के गठन होने तक प्रशासकों को कोई भी शासकीय या प्रशासकीय बैठक बुलाने का अधिकार नहीं होगा।
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Budaun, Budaun | Sep 11, 2026