
*बस्ती: व्यापारियों के लिए बड़ी राहत, ब्याज माफी योजना-2026 लागू, 100% तक ब्याज-अर्थदंड माफ*
*जनपद बस्ती 23 अक्टूबर 2026* उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 16.10.2026 के क्रम में प्रदेश के सभी जनपदों में व्यापारियों के लिए ब्याज माफी योजना-2026 लागू कर दी गई है। यह जानकारी उपायुक्त (प्रशासन) राज्य कर, बस्ती उपेन्द्र यादव ने प्रेस नोट जारी कर दी है।
यह योजना उ0प्र0 बिक्री कर अधिनियम 1948, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956, उ0प्र0 आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979, मनोरंजन कर, उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम 1995, उ0प्र0 केबिल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली 1997, उ0प्र0 प्रवेश कर अधिनियम 2007 एवं उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के अंतर्गत दिनांक 31.12.2025 तक सृजित बकायों पर लागू होगी।
*योजना में छूट का विवरण:-*
- 10 लाख रुपये तक के मूल बकाये पर पूरा मूल जमा करने पर 100% ब्याज व 100% अर्थदंड माफ।
- 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के मूल बकाये पर पूरा मूल जमा करने पर 90% ब्याज व 100% अर्थदंड माफ।
- 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक के मूल बकाये पर पूरा मूल जमा करने पर 75% ब्याज व 100% अर्थदंड माफ।
- 5 करोड़ रुपये से अधिक के मूल बकाये पर पूरा मूल जमा करने पर 50% ब्याज व 100% अर्थदंड माफ।
वर्तमान में बस्ती मंडल में विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत 7768 आर0सी0 वसूली हेतु लंबित हैं, जिनमें 121.68 करोड़ रुपये का राजस्व लंबित है।
योजना का लाभ लेने के लिए व्यापारियों को http://comtax.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह योजना शासनादेश जारी होने की तिथि से 03 माह तक प्रभावी रहेगी। योजना के अंतर्गत वे बकायेदार भी सम्मिलित होंगे, जिन्होंने योजना लागू होने से पूर्व मूल बकाये की पूर्ण अथवा आंशिक धनराशि जमा की है।
न्यायालय में लंबित मामलों में बकायेदार द्वारा वाद वापसी (Not to Press) आवेदन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर तथा वाद वापस लेने संबंधी शपथ-पत्र देकर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय उपायुक्त (प्रशासन), राज्य कर, बस्ती से संपर्क किया जा सकता है।
संवाददाता हरी ओम प्रकाश
राष्ट्रीय हिंदी दैनिक कौटिल्य का भारत
Basti, Basti | Oct 23, 2026