समय-सीमा में सेवा उपलब्ध न कराने पर लगाया अर्थ दंड
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म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत चिन्हित सेवाएं नागरिकों को समय सीमा में उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत सेवाओं के प्रदाय में देरी होने पर 250 रुपए प्रतिदिन के मान से अर्थदंड लगाया जाता है ।इसके तहत कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने ग्राम पंचायत बीड़ के सचिव श्री प्रकाश चौहान द्वारा आवेदक सौरभ सावनेर निवासी ग्राम बीड, को विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदाय में एक दिवस की देरी करने पर 250 रुपए अर्थ दंड लगाने के आदेश जारी किए हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पुनासा को निर्देशित किया गया है कि अर्थ दंड की राशि पंचायत सचिव के वेतन से काटकर चालान द्वारा जमा कराएं।
CM Madhya Pradesh
Dr Mohan Yadav
Jansampark Madhya Pradesh
General Administration Department, MP
Panchayat, Rural Development and Social Welfare Department of Madhya Pradesh
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