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सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर 15 परीक्षा केन्द्रों के 500 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू। केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा आयोजित बिहार पुलिस की विशेष शाखा, बिहार में सिपाही (सामान्य बंद संवर्ग) की परीक्षा दिनांक 24 जून 2026 (बुधवार) को नवादा जिला मुख्यालय के 15 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो प्रश्न-पत्रों में आयोजित होगी। प्रथम प्रश्न-पत्र पूर्वाह्न 10:00 बजे से 11:30 बजे तक तथा द्वितीय प्रश्न-पत्र अपराह्न 12:00 बजे से 01:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। परीक्षा के सफल, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन के लिए अनुमण्डल दण्डाधिकारी, नवादा सदर, श्री अमित अनुराग द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवादा सदर अनुमंडल के अंतर्गत संचालित सभी 15 (पंद्रह) परीक्षा केन्द्रों के 500 (पांच सौ) मीटर की परिधि में दिनांक 24.06.2026 (बुधवार) को पूर्वाह्न 07:30 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। जारी आदेश के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे :- 1. सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, हथियार, लाठी, गड़ासा, बरछा, फरसा, चाकू, छूरा, विस्फोटक पदार्थ अथवा अग्नेयास्त्र लेकर नहीं घूमेगा। 2. परीक्षा केन्द्रों के 500 मीटर के दायरे में अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। 3. परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार के कागजात, सामग्री अथवा प्रचार-प्रसार संबंधी दस्तावेजों का वितरण या प्रसार वर्जित रहेगा। 4. ऐसा कोई भी कार्य-कलाप नहीं किया जाएगा, जिससे परीक्षा संचालन अथवा उसकी गोपनीयता प्रभावित होने की संभावना हो। 5. परीक्षा केन्द्रों के 500 मीटर की परिधि में किसी भी स्थान पर 05 या उससे अधिक व्यक्तियों का लोक शांति भंग करने अथवा झगड़ा करने के उद्देश्य से एकत्र होना वर्जित रहेगा। 6. परीक्षा केन्द्रों के निषेधाज्ञा क्षेत्र अथवा परीक्षार्थियों को सुनाई पड़ने वाली दूरी के भीतर ध्वनि-विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर आदि) का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। 7. कोई भी परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई कागजात, पुस्तक, नोटबुक, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा चिट आदि परीक्षा केन्द्र में नहीं ले जा सकेगा। 8. परीक्षा के स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संचालन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करना अथवा अशांति फैलाना पूर्णतः वर्जित रहेगा। 9. यह आदेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के सद्भावी एवं वैध कार्य-कलापों पर लागू नहीं होगा। 10. शासकीय कार्य में लगे पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा धारित अग्नेयास्त्र इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर रहेंगे। यह आदेश दिनांक 24.06.2026 (बुधवार) को पूर्वाह्न 07:30 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। नवादा से राकेश कुमार चंदन की रिपोर्ट!

Nawada, Nawada | Jun 23, 2026

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मोहर्रम पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए नवादा के #बुंदेलखंड थाना अध्यक्ष धनवीर कुमार के देखरेख में फ्लैग मार्च किया गया। एवं लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने को अपील भी की गई ।

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Nawada, Nawada | Jun 23, 2026

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Nawada, Nawada | Jun 23, 2026

लखनऊ के अलीगंज (पुरनिया चौराहा) स्थित एक तीन मंजिला कमर्शियल इमारत में भीषण आग लगने से 15 लोगों की जान चली गई। मृतकों में कई युवा और छात्र शामिल हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का दौरा किया। बिल्डिंग मालिक समेत 3 गिरफ्तार, 4 अधिकारियों पर कार्रवाई। मृतकों के परिजनों को ₹2 लाख और घायलों को ₹50 हजार सहायता का ऐलान।

🕯️ दिवंगत आत्माओं को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।

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लखनऊ के अलीगंज (पुरनिया चौराहा) स्थित एक तीन मंजिला कमर्शियल इमारत में भीषण आग लगने से 15 लोगों की जान चली गई। मृतकों में कई युवा और छात्र शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का दौरा किया। बिल्डिंग मालिक समेत 3 गिरफ्तार, 4 अधिकारियों पर कार्रवाई। मृतकों के परिजनों को ₹2 लाख और घायलों को ₹50 हजार सहायता का ऐलान। 🕯️ दिवंगत आत्माओं को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। #LucknowFire #newstoday #BreakingNews #UttarPradesh #FireIncident newstoday newstodaynawada

Nawada, Nawada | Jun 23, 2026

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