
#नगरीय_निकाय_एवं_पंचायत_आम_चुनाव_2026_के_लिए_विभिन्न_चुनावी_सामग्री_एवं_सेवाओं_की_दरें_निर्धारित
#डीग___नगरीय निकाय एवं पंचायत आम चुनाव-2026 के मद्देनजर राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार-प्रसार में किए जाने वाले व्यय के लिए विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की दरें निर्धारित की गई हैं। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), डीग की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव व्यय नियंत्रण के तहत प्रचार-प्रसार में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न सामग्री, साउंड सिस्टम, टेंट, वाहन, भोजन, प्रिंटिंग सामग्री, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, बिजली एवं अन्य आवश्यक सेवाओं की न्यूनतम दरें निर्धारित की गई हैं। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले चुनाव व्यय लेखे में निर्धारित दरों को आधार बनाया जाएगा तथा चुनाव व्यय प्रेक्षकों द्वारा भी व्यय लेखों की जांच इन्हीं दरों के आधार पर की जाएगी। निर्धारित दर सूची में माइक एवं साउंड सेट, लाउडस्पीकर, एलईडी एवं डी.जे. साउंड, प्रोजेक्टर, ड्रोन कैमरा, फोटोग्राफी, वाहन एवं यात्रा किराया, टेंट सामग्री, कुर्सी-मेज, शामियाना, बिजली उपकरण, भोजन एवं नाश्ता, पेयजल, प्रचार सामग्री, पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स, होर्डिंग, वाहन चालक एवं श्रमिक, घोड़ी, डीजल-पेट्रोल तथा अन्य विभिन्न मद शामिल हैं। कुल 135 मदों की दरें निर्धारित की गई हैं।
बैठक में स्पष्ट किया गया कि निर्धारित दरें न्यूनतम दरें हैं। यदि प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दल द्वारा प्रस्तुत बिल में किसी विशेष सामग्री या सेवा की इससे अधिक दर अंकित की जाती है तो वही दर मान्य होगी। सूची में शामिल नहीं होने वाली अन्य सामग्री एवं सेवाओं के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी क्षेत्र में प्रचलित बाजार दर के आधार पर व्यय की गणना करेंगे। साथ ही होर्डिंग साइट किराये की दरें संबंधित नगरीय निकाय/पंचायत से प्राप्त कर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएंगी। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा संबंधित अधिकारियों एवं राजनीतिक दलों को निर्धारित दरों का पालन सुनिश्चित करने तथा चुनाव व्यय लेखों को नियमानुसार संधारित एवं प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।