
मन्दसौर
*पत्नी की हत्या के मामले में पिपलिया मंडी के आरोपी को आजीवन कारावास*
प्रतापगढ़ में पत्नी को पेट्रोल डालकर आग लगाने के मामले में जिला कोर्ट ने दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सेशन न्यायाधीश आशा कुमारी ने हत्या के इस मामले में आरोपी भंवानीशंकर सिकलीकर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। आरोपी भंवानीशंकर (50 वर्ष) टीला खेड़ा, दशहरा मैदान, पीपलियामंडी, जिला मंदसौर का रहने वाला है। सरकारी वकील तरूणदास वैरागी ने बताया कि यह मामला 6 मई 2023 का है। पीड़िता कमला ने अरनोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान अपने बयान दर्ज कराए थे। उसने बताया था कि शाम करीब 4:30 बजे उसके पति भंवानीशंकर ने उससे झगड़ा किया और पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी। यह घटना गौतमेश्वर मेले के दौरान हुई थी।
गंभीर रूप से झुलसी कमला को शुरुआती इलाज के बाद उदयपुर भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद अरनोद थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने आरोप साबित करने के लिए 21 गवाह पेश किए। इसके साथ ही 44 दस्तावेज और 4 चीजें कोर्ट में पेश की गईं। कोर्ट ने मौजूद सबूतों और सरकारी पक्ष की दलीलों के आधार पर आरोपी भंवानीशंकर को हत्या का दोषी माना और उम्रकैद और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। सरकारी वकील तरूणदास वैरागी ने इस मामले में पैरवी की।