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नाबालिग के हाथ में बाइक, धारचूला पुलिस की सख्त कार्रवाई
वाहन सीज, वाहन स्वामी के खिलाफ धारा 199-A MV Act में मुकदमा दर्ज
धारचूला। नाबालिगों द्वारा दोपहिया वाहन चलाने के खिलाफ कोतवाली धारचूला पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार, 12 सितंबर 2026 को उपनिरीक्षक रविंद्र राणा ने यातायात चेकिंग के दौरान एक नाबालिग बालक को मोटरसाइकिल संख्या UK05F6178 चलाते हुए पकड़ा।
पुलिस ने मोटरसाइकिल को MV Act के प्रावधानों के तहत सीज कर दिया। वहीं वाहन स्वामी शिवा ततवाल पुत्र अमर सिंह ततवाल, निवासी सीरखा, तहसील धारचूला, जनपद पिथौरागढ़, हाल निवासी मल्ली बाजार धारचूला के खिलाफ मु0अ0सं0 30/2026, धारा 199-A MV Act के तहत कोतवाली धारचूला में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के मामलों में कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
अभिभावक रहें सतर्क
नाबालिगों को वाहन सौंपना न केवल उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है, बल्कि वाहन स्वामी और अभिभावकों के लिए भी कानूनी परेशानी खड़ी कर सकता है। ऐसे में अभिभावकों से अपील है कि वे नाबालिग बच्चों को दोपहिया या अन्य वाहन चलाने की अनुमति न दें।