
सीईओ जिला पंचायत ने 11 पदधारियों को लगभग 48.81 लाख रुपये की राशि जमा करने के निर्देश जारी किए
वित्तीय अनियमितियों के चलते किया गया आदेश
सभी पदधारी बकाया राशि 19 जून तक जमा करें
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड श्री वीरसिंह चौहान ने न्यायालय के आदेश और म.प्र. पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 89 के आधार पर सख्त निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशानुसार जनपद पंचायत मेहगांव एवं भिण्ड की संबंधित ग्राम पंचायतों के 11 पदधारियों पर वित्तीय अनियमितियों के चलते कुल मिलाकर 48.81 लाख रुपये की राशि जमा करने का आदेश दिया गया है। संबंधित पदधारियों को निर्धारित राशि दिनांक 19 जून 2026 तक या उसके पूर्व जिला पंचायत भिण्ड के एकल खाता में जमा करानी होगी।
सूची के अनुसार जनपद पंचायत मेहगांव की ग्राम पंचायत पचेरा के सरपंच श्री सतेन्द्र सिंह एवं प्रभारी सचिव श्री अश्विनी शर्मा को क्रमशः ₹99,500 प्रत्येक जमा करने हैं। ग्राम पंचायत राउपुरा के सचिव श्री पान सिंह पर ₹3,24,526 और रोजगार सहायक श्री सूबेदार सिंह पर ₹2,01,699 की राशि वसूली जायेगी। ग्राम पंचायत परघेना के सरपंच श्री हनीफ खान और सचिव श्री चतुर सिंह पर प्रत्येक ₹13,20,000 की देनदारी दर्ज है। वहीं ग्राम पंचायत मोरोली की सरपंच श्रीमती उर्मिला व सचिव श्री रामकुमार पर प्रत्येक ₹6,44,500 जमा करने का निर्देश है। इसी प्रकार जनपद पंचायत भिण्ड की ग्राम पंचायत मानपुरा की पूर्व सरपंच श्रीमती बिट्टी बाई व सचिव श्री नरोत्तम सिंह एवं ग्राम रोजगार सहायक श्री सचिन शर्मा पर प्रत्येक ₹75,800 जमा करने का निर्देश है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियत तिथि तक यदि उपरोक्त राशि जमा नहीं की गई तो अधिनियम 1993 की धारा 92 (1) एवं 92 (2) के अंतर्गत प्राथमिकी की प्रवृत्ति में (क), (ख) एवं (ग) कंडिकाओं का प्रयोग करते हुए कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी और वसूली योग्य धन को भू-राजस्व की भाँति वसूल किया जाएगा। आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।
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