
स्वरोजगार के लिए ऋण प्राप्ति पर 50 हजार रूपए तक का अनुदान
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उदयपुर, 16 जुलाई। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों, समूह को स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाये जाने हेतु लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस योजना के अन्तर्गत बैंकों, बैंकिग संस्थाओं के द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों, समूहों को शहरी पोप, ग्रामीण पोप, ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा, डेयरी योजना एवं मुद्रा योजना के माध्यम से स्वरोजगार हेतु किये जाने वाले कार्यों यथा किराना दुकान, मोबाईल शॉप, टेन्ट हाउस, ई-मित्रा, स्टेशनरी शॉप, डेयरी कार्य, फर्नीचर दुकान, जनरल सामान दुकान, टू वहीलर रिपेयर, फल-सब्जी दुकान, चर्म व्यवसाय, जूते निर्माण, बैकरी, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, रेडिमेड गारमेन्ट दुकान इत्यादि कार्य हेतु ऋण उपलब्ध करवाये जाने पर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या राशि 50 हजार रूपये जो भी दोनों में से कम हो, तक का अनुदान कार्यालय अनुजा निगम के माध्यम से सीधे ही लाभार्थी के व्यक्तिगत बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा।
परियोजना प्रबंधक रजनी माधीवाल ने बताया कि इस योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति / समूह कार्यालय परियोजना प्रबन्धक राजस्थान अनुजा निगम, कमरा नं. 102,103 जिला परिषद् परिसर, कलेक्ट्रेट उदयपुर से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों (अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक, वार्षिक आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि) के साथ पूर्ण कर सीधे ही इस कार्यालय में जमा करवाये जा सकते हैं।
Girwa, Udaipur | Jul 17, 2026