करीब आठ साल बाद मृतक मजदूर के परिजनों को मिला इंसाफ, बीमा कंपनी को ₹5 लाख देने के आदेश
शाहजहांपुर। थाना रोजा क्षेत्र के ग्राम निघौना, मकरंदपुर निवासी विजय प्रताप सिंह की वर्ष 2018 में निर्माणाधीन दून इंटरनेशनल स्कूल में लिंटर गिरने से मौत हो गई थी। परिवार ने मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत ₹5 लाख का क्लेम किया, लेकिन ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद मामला स्थायी लोक अदालत, शाहजहांपुर पहुंचा। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि मृतक मजदूरी कर परिवार की आय में योगदान करता था। अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए माना कि परिवार की आय में आंशिक योगदान करने वाला भी बीमा लाभ का हकदार है। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अनुल कैश एवं सदस्यों ने बीमा कंपनी को ₹5 लाख की बीमा राशि 16 मई 2019 से भुगतान तक 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं। भुगतान एक माह में करना होगा।