
#चूरू उपभोक्ता हितों की सुरक्षा हेतु विभाग सख्त, टोल प्लाजा धर्मकांटे एवं अन्य धर्मकांटो पर औचक निरीक्षण अभियान, जांच में 03 प्रतिष्ठानों पर 49500 रुपये जुर्माना
चूरू, 21 अक्टूबर। उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशानुसार विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान विधिक माप विज्ञान प्रवर्तन नियम, 2011के तहत चूरू जिले में औचक निरीक्षण अभियान संचालित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत विभागीय जांच दल विधिक माप विज्ञान अधिकारी देवकी नंदन मुंडोतिया के नेतृत्व में जिले में कुल 03 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।
देवकीनंदन ने बताया कि टोल प्लाजा टिडियासर एनएच— 11, रतनगढ़ पर 04 असत्यापित इन मोशन वेट ब्रिज एवं बांट मिले, जिसके कारण 30500 का जुर्माना लगाया गया। वहीं इसके अतिरिक्त डूंगरास धर्मकांटा, सुजानगढ़ असत्यापित पाए जाने पर 9500 का जुर्माना लगाया गया और बालाजी कंप्यूटर धर्मकांटा, रतनगढ़ पर 9500 का जुर्माना वसूल किया गया।
उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में नियमित जांच जारी रहेगी तथा दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना है।
Bidasar, Churu | Oct 21, 2026