
अगस्त एवं सितंबर की राशन सामग्री का एकमुश्त वितरण होगा
-----
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी निर्देशो के क्रम में पीडीएस उपभोक्ताओं को अगस्त एवं सितंबर माह की राशन सामग्री का एकमुश्त वितरण किया जायेगा। उपभोक्ताओं को दोनो माह का खाद्यान वितरण के लिए 31 अगस्त 2026 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है।
प्रभारी अधिकारी फूड एवं डिप्टी कलेक्टर श्री विजय शाक्य ने बताया कि दो माह की राशन सामग्री वितरण करने के संबंध में विक्रेताओं को दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये है। उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेताओं को निर्देश दिये गये है कि वे 15 अगस्त तक राशन सामग्री का शत प्रतिशत उठाव सुनिश्चित कर भण्डारण कर लें तथा 31 अगस्त तक सभी पात्र परिवारों को दोनो माह की राशन सामग्री का वितरण सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए उपभोक्ताओं से पीओएस मशीन पर बायोमैट्रिक सत्यापन के लिए दो माह के राशन हेतु दो बार अंगुठा लगवाया जायेगा।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत अंत्योदय पात्रता श्रेणी में प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान (गेंहू एवं चावल) तथा प्राथमिकता परिवार श्रेणी में प्रत्येक सदस्य के मान से 5 किलो खाद्यान (गेंहू एवं चावल) प्रतिमाह प्रदाय किये जाते है। इसके साथ ही दोनो श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रति परिवार एक किलो के मान से नमक भी प्रदाय किया जाता है।
-
CM Madhya Pradesh
Jansampark Madhya Pradesh
#JansamparkMP
#sheopur