भीड़तंत्र पर लगाम कसने हेतु न्याय संहिता में कठोर प्रावधान।
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103(2) के अनुसार:
यदि 5 या अधिक लोग मिलकर जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या व्यैक्तिक विश्वास के आधार पर हत्या करते हैं, तो हर व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
दोषियों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
अब सिर्फ हिंसा करने वाला ही नहीं उसे प्रोत्साहित करने वाला, सहयोग करने वाला या उकसाने वाला सभी होंगे सजा के भागीदार।
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