
पंचकूला में कनाडा भेजने के नाम पर 22.32 लाख ठगे:युवती को 2 साल तक दिए झूठे आश्वासन; परिवार ने ब्याज पर जुटाई थी रकम
पंचकूला में एक युवती को कनाडा भेजने का झांसा देकर एक परिवार से ₹22.32 लाख हड़प लिए गए। मोहाली की रियल गेटवे ऑफ माइग्रेशन कंपनी कर्मचारियों के खिलाफ पीड़ितों ने पिंजौर थाना में एफआईआर दर्ज करवाई है।
पुलिस को शिकायत देते हुए माणकपुर देवी लाल, तहसील कालका निवासी जरनैल सिंह ने बताया कि वह अपनी बेटी को कनाडा भेजना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने मोहाली स्थित रियल गेटवे ऑफ माइग्रेशन से संपर्क किया था।
कंपनी की स्टाफ सदस्य कनिका शर्मा और बाद में मनराज संधू से उनकी बातचीत हुई। शिकायत के अनुसार, दोनों ने विश्वास दिलाया कि बेटी को महज तीन महीने में कनाडा भेज दिया जाएगा। इस भरोसे में आकर जरनैल सिंह ने अलग-अलग तारीखों में गुगल-पे, आरटीजीएस और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से कुल 22.32 लाख रुपए कंपनी को दे दिए। 19 सितंबर 2024 को बाकायदा एग्रीमेंट भी किया गया था।
शिकायतकर्ता के अनुसार, उसने अपनी बेटी को विदेश भेजने के लिए यह रकम ब्याज पर उधार लेकर जुटाई थी। लेकिन कंपनी ने वादा पूरा करने के बजाय लगातार नए बहाने बनाए। हर बार कुछ समय बाद काम होने की बात कहकर उन्हें टाल दिया गया।
लंबे इंतजार के बाद परिवार को जब शक हुआ तो कंपनी के मोहाली स्थित कार्यालय पहुंचकर जानकारी लेने का प्रयास किया। वहां कार्यालय बंद मिला और ताला लटका हुआ था।
कई लोगों को ठग चुकी कंपनी
जरनैल सिंह ने पुलिस को बताया कि बाद में उन्हें जानकारी मिली कि कंपनी पर अन्य लोगों से भी विदेश भेजने के नाम पर रकम लेने और धोखाधड़ी करने के आरोप हैं। कार्यालय बंद होने के बाद कंपनी के संचालकों और कर्मचारियों से संपर्क भी नहीं हो पाया। शिकायतकर्ता ने पुलिस से उसकी 22.32 लाख रुपए की रकम वापस दिलाने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
बैंक ट्रांजेक्शन और कंपनी के नेटवर्क की जांच
पुलिस जांच में शिकायतकर्ता द्वारा दी गई बैंक स्टेटमेंट, ऑनलाइन भुगतान और एग्रीमेंट समेत अन्य दस्तावेजों को खंगाला जाएगा। साथ ही कंपनी के संचालकों, कर्मचारियों और रकम प्राप्त करने वाले खातों की भूमिका की जांच होगी। यदि अन्य पीड़ित सामने आते हैं तो मामले में ठगी की रकम और आरोपियों का नेटवर्क और बड़ा हो सकता है।
एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट की रिपोर्ट पर FIR
मामला एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट, पंचकूला को भेजा गया था। यूनिट की जांच रिपोर्ट और उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद पिंजौर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस ने BNS 2023 की धारा 316(2), 318(4) और इमिग्रेशन एक्ट 1983 की धारा 24 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
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